बारां, 1 नवम्बर। पीएमईजीपी योजना की शुरूआत 14 अगस्त 2008 से भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा की गई। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न वर्ग के लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना है। योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापित करने हेतु परियोजना लागत का 15-35 तक मार्जिन मनी सब्सिडी अनुदान का प्रावधान है। बारां जिला आंकाक्षी जिलों में शामिल होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के सभी आवेदकों को 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों के आवेदकों को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष 2022-2023 में बारां जिले को प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 115.70 लाख रूपए की अनुदान राशि के लक्ष्य प्राप्त हुए है।
पीएमईजीपी योजना के तहत दिनांक 01 अक्टूबर 2022 से योजना में कुछ संशोधन किये गये है जिनके तहत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र की इकाईयों हेतु 20 लाख रूपए तक आवेदन किये जा सकते है। रूपए 2.00 लाख तक की परियोजना वाले उद्यमियों को ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करना है। योजना में नई गतिविधियों के रूप में फलोरीकल्चर, होर्टीकल्चर, सेरीकल्चर तथा परिवहन क्षेत्र में वेन, केब आदि को भी सम्मिलित किया गया है। योजना के अंतर्गत नई परियोजनाएॅं स्थापित की जा सकेगी, पूर्व स्थापित उद्योगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इच्छुक आशार्थी जो स्वयं का उद्योग, सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करना चाहते है वे प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवेदन-पत्र मय दस्तावेजों के ूूूणअपबवदसपदमध्चउमहच पर ऑनलाइन कर सकते है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन-पत्रों की समीक्षा उपरान्त संबंधित बैंक शाखाओं को प्रेषित किया जाये