बारां, 14 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के चुनाव प्रचार को प्रतिबंधित किया गया है। इस अवधि में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। साथ ही राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को यथासंभव प्लास्टिक, पॉलिथीन से निर्मित पोस्टर, बैनर आदि के उपयोग से बचना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर नरेन्द्र गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के द्वारा 100 माईक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है। अधिसूचना द्वारा विहित सभी निषिद्ध सामग्रियों के प्रयोग से चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को बचना चाहिए। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झण्डा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा।
आदर्श आचार संहिता की पालना में चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा लाउडस्पीकर के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य रोक रहेगी। इस अवधि में चुनाव प्रचार गतिविधियां जिनमें घर-घर प्रचार, एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश, दूरभाष कॉल आदि सम्मिलित है, पर प्रतिबंध रहेगा। वाहनों आदि पर लाउडस्पीकर के प्रयोग से पूर्व सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। सभी राजनैतिक दल एवं उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रचारक आदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व से मौन अवधि की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को छोड़कर शेष अन्य सभी व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र से विहित समयावधि में बाहर चले जाएंगे।