नगर कांग्रेस अध्यक्ष व पं० सं० सदस्य दिग्विजय सिंह एडवोकेट ने क्षेत्रीय किसानो को वर्ष 2021 व 2022 का प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम मांग हेतु आज ई-मेल पत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय, एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC ) पता सांघी उपासना टावर्स, चौथी मंजिल, सी098, सी स्कीम, सुभाष मार्ग अहिंसा सर्किल के पास जयपुर 302001 को प्रेषित किया जिसमे दिग्विजय सिंह एडवोकेट ने बातया कि छबड़ा छीपाबड़ौद क्षेत्रीय किसानो का वर्ष 2021 मे बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक एंव अन्य राष्ट्रीय कृत बैंको द्वारा ऋणी व गैरऋणी कृषको का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् खरीफ वर्ष 2021 का प्रीमियम प्राप्त किया एंव वर्ष 2021 मे छबड़ा छीपाबड़ौद मे अतिवृष्टि एंव बाढ़ के कारण 60 प्रतिशत 80 प्रतिशत तक फसलो मे नुकसान हुआ था जिसकी नुकसानी की सूचना कृषि विभाग एव रेवेन्यु विभाग द्वारा बीमा कम्पनी को दी गयी थी किन्तु बीमा कम्पनी द्वारा कुछ ही पंचायतो और गांव के किसानो को बीमा क्लेम दिया गया शेष किसानो को आपकी बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम नही दिया गया। जिसमे कुछ को नाम मात्र का क्लेम दिया गया जबकि रेवेन्यु व कृषि विभाग द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र में अतिवृष्टि एव बाढ़ के कारण फसल नष्ट का प्रतिशत 60-80 प्रतिशत बताया गया है फिर भी आपके विभाग द्वारा बिमित फसल का किसानो को क्लेम नहीं दिया गया है, प्राकृतिक रूप से छबड़ा छीपाबड़ौद के सम्पूर्ण क्षेत्र मे एक जैसा नुकसान हुआ हैं आपके विभाग द्वारा भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है जो कि अनुचित है एवं किसानो के अधिकारो के विपरित है। कुछ किसानों को नाम मात्र की क्लेम राशि दी गयी है आपके विभाग द्वारा बिना किसी आधार के बीमा क्लैम वितरित किया गया जबकि नियमानुसार उचित आधार को मानक मानकर नियम अनुसार गणना कर क्षेत्र के समस्त ऋणी व अऋणी प्रीमियम भुगतान शुदा किसानों को अतिशीघ्र वर्ष 2021 खरीफ फसल बीमा वैधानिक आधार पर वितरित किया जावे। तथा काफी किसानो का क्लेम पास कर दिया गया किन्तु खातो मे नही पहुँचा है। किसान भ्रमित हो रहे है इसलिए क्लेम पास शुदा किसानो का क्लेम बैंक में ट्रान्सफर किया जावे। यह कि वर्ष 2022 में खरीफ फसल मे भी 80 प्रतिशत तक नुकसान हुआ
हैं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रो मे शत् प्रतिशत एंव अतिवृष्टि से 80 प्रतिशत नुकसान हुआ
है। किसानो मे मायुसी व रोष है इसलिए वर्ष 2022 का खरीफ फसल का
बीमा अतिशीघ्र दिलाया जावे।